लगभग 2.30 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त, जांच के लिए आठ नमूने लिए गए

जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर जहानाबाद के चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को किया गया निलंबित

पटना :_ स्वास्थ्य विभाग की खाद्य संरक्षा इकाई ने जहानाबाद जिले में चार खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दूषित पाए गए 29,00,460 रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। इसके अलावा 2,29,990 रुपये मूल्य के 1,868 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए गए और उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई और उनके लाइसेंस को निलंबित किया गया। जांच के लिए खाद्य पदार्थों के कुल आठ नमूने भी लिए गए और उसे खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया।

चार प्रतिष्ठानों में हुई कार्रवाई
खाद्य संरक्षा टीम ने प्रिंस स्वीट्स, पूजा स्वीट्स, शुभम स्वीट्स और जय माता दी मिष्ठान भंडार में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों की स्थिति और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की जांच की। जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर चारों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को विभागीय अधिकारियों द्वारा निलंबित किया गया।
जब्त खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक
टीम ने 168 किलोग्राम डोडा एवं मिल्क केक, 850 किलोग्राम अरारोट और 850 किलोग्राम मावा एवं बर्फी जब्त की। जब्त सामग्री का कुल मूल्य 2,29,990 रुपये दर्ज किया गया। विभाग ने इन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
दूषित पाए गए खाद्य पदार्थ नष्ट
कार्रवाई के दौरान दूषित पाए गए खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट किया गया। इनमें 12,350 किलोग्राम डोडा बर्फी, 2,400 किलोग्राम खोवा, 40 किलोग्राम क्रीम और विभिन्न खेपों में रखे रसगुल्ले सहित अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे। नष्ट की गई सामग्री का कुल मूल्य 29,00,460 रुपये दर्ज किया गया।
जांच के लिए आठ नमूने लिए गए
खाद्य संरक्षा टीम ने जांच के लिए छेना और पनीर के कुल चार नमूने, मिल्क केक और मावा का एक-एक नमूना तथा रसगुल्ले के दो नमूने लिए।
सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता विभाग की प्राथमिकता
स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि आम लोगों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों। इसके लिए खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के भंडारण और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है। आगे भी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा और जरूरत के अनुसार खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए जाएंगे। निर्धारित खाद्य संरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: Mr.M.H. Khan









