मां एंटरप्राइजेज, बरी पहाड़ी, पटना से बिसलेरी की 15,168 बोतलें जब्त कर नष्ट, ₹62,645 मूल्य की सामग्री पर कार्रवाई, खाद्य लाइसेंस निलंबित

आदित्य एंटरप्राइजेज, बेउर थाना क्षेत्र, पटना में कार्रवाई, विभिन्न ब्रांडों के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त कर नष्ट, खाद्य लाइसेंस निलंबित
कृष्णा एंटरप्राइजेज, समागोपुर-संपतचक, पटना से ₹1.05 लाख मूल्य की पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सामग्री जब्त कर नष्ट, खाद्य लाइसेंस निलंबित
पटना में नकली एवं मानकहीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के विरुद्ध खाद्य संरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी; डुप्लीकेट बिसलेरी सहित बड़ी मात्रा में पानी जब्त कर नष्ट, खाद्य लाइसेंस निलंबित
पटना:_ पटना में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के उत्पादन, भंडारण एवं बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग की टीम ने पटना के चार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान विभिन्न ब्रांडों के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी खेप जब्त कर नष्ट की गई। कुछ प्रतिष्ठानों से पानी के नमूने भी संग्रहित किए गए। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
एस. हाइड्रेला, मनोहरपुर, कचुआरा, पटना का खाद्य लाइसेंस निलंबित, डुप्लीकेट बिसलेरी पानी की 2,400 लीटर सामग्री जब्त कर नष्ट
मनोहरपुर, कचुआरा स्थित एस. हाइड्रेला के निरीक्षण के दौरान बिसलेरी के नाम से डुप्लीकेट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बड़ी मात्रा में पाया गया। कार्रवाई के दौरान 1 लीटर की 1,500 लीटर तथा 500 मिलीलीटर की 900 लीटर सामग्री जब्त कर नष्ट की गई।
निरीक्षण के दौरान लेबलिंग में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। उत्पाद पर अंकित पता किसी अन्य प्रतिष्ठान का था तथा लाइसेंस नंबर भी दूसरे फर्म का पाया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की कमी, कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट का अभाव तथा उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म की व्यवस्था नहीं होने जैसी कमियां भी पाई गईं।
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित (Suspended) कर दिया गया। प्रतिष्ठान से पानी का नमूना भी संग्रहित किया गया।
मां एंटरप्राइजेज, बरी पहाड़ी, पटना से 15,168 बोतलें जब्त कर नष्ट, ₹62,645 मूल्य की सामग्री पर कार्रवाई
पटना के बरी पहाड़ी के निकट स्थित मां एंटरप्राइजेज (Maa Enterprises) में खाद्य संरक्षा विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान बिसलेरी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (Bisleri P.D.W.) की बड़ी खेप जब्त कर नष्ट की गई।
कार्रवाई के दौरान 1 लीटर की 4,800 बोतलें, जिनका मूल्य ₹26,000 था तथा 500 मिलीलीटर की 10,368 बोतलें, जिनका मूल्य ₹34,560 था, जब्त कर नष्ट की गईं। इस प्रकार कुल 15,168 बोतलें, जिनका कुल मूल्य ₹62,645 है, नष्ट की गईं।
इसके अतिरिक्त, जांच के लिए 1 लीटर की 905 बोतलें (मूल्य ₹36,000) तथा 500 मिलीलीटर की 9,216 बोतलें (मूल्य ₹37,200) के नमूने संग्रहित किए गए।
आदित्य एंटरप्राइजेज, बेउर थाना क्षेत्र, पटना में विभिन्न ब्रांडों के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर कार्रवाई, 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी

बेउर थाना क्षेत्र स्थित आदित्य एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान विभिन्न ब्रांडों के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं अन्य सामग्री जब्त कर नष्ट की गई।
कार्रवाई के दौरान बिसलेरी 500 मिलीलीटर की सामग्री ₹22,200, सुहर बिसलेरी 500 मिलीलीटर की सामग्री ₹42,000, आदित्य बिसलेरी 1 लीटर की सामग्री ₹34,560 तथा न्यूट्रीएंट्रल की सामग्री ₹60,900 मूल्य की जब्त कर नष्ट की गई।
प्रतिष्ठान से पानी का नमूना भी संग्रहित किया गया। साथ ही, पाई गई अनियमितताओं के संबंध में प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस (Improvement Notice) जारी किया गया है।
कृष्णा एंटरप्राइजेज, सोनागोपालपुर, संपतचक, पटना से ₹1,05,200 मूल्य की पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सामग्री जब्त कर नष्ट
संपतचक के सोनागोपालपुर स्थित मेसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त कर नष्ट किया गया।
कार्रवाई के दौरान बिसलेरी 1 लीटर की 2,338 बोतलें (मूल्य ₹46,760), संजीवनी 250 मिलीलीटर की 9,240 बोतलें (मूल्य ₹55,440) तथा न्यूट्री ड्रॉप 950 मिलीलीटर की 500 बोतलें (मूल्य ₹3,000) जब्त की गईं।
इस प्रकार प्रतिष्ठान से कुल ₹1,05,200 मूल्य की सामग्री जब्त कर नष्ट की गई।
खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेयजल की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की टीम द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के उत्पादन, भंडारण एवं बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
Author: Mr.M.H. Khan










