बेतिया, पश्चिमी चंपारण :_ बिना अनुज्ञप्ति के दवा दुकानों का खैर नहीं ।उक्त बातें सहायक औषधि नियंत्रक अशोक आर्य ,ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध औषधि दुकानों में छापामारी के लिए औषधि निरीक्षकों की टीम गठित की गई है जिसमें सतीश कुमार सिंह औषधि निरीक्षक एवं कन्हैया किशोर सिंह औषधि निरीक्षक शामिल हैं आगे उन्होंने बताया कि रामनगर में सूचना मिल रही थी कि सोनखर चौक में अवस्थित विश्वजीत मेडिकल स्टॉल बिना अनुज्ञप्ती का संचालन किया जा रहा है जिसमें टीम गठित कर छापामारी की गई छापामारी के दौरान विभिन्न विसंगतियां पाई गई जिसमें बिना अनुज्ञप्ती के औषधीय का संचय एवं बिक्री करना औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 सी का उल्लंघन है इस अधिनियम की धारा 27 (B)(ii ) के तहत दंडनीय अपराध है जांच दल के द्वारा बारी-बारी से दुकान से संबंधित संचित सभी 64 प्रकार की औषधियों को जप्त कर लिया गया एवं संचालक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने की प्रक्रिया जारी है जांच के क्रम में एक संदिग्ध नमूना भी संग्रह कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है आगे उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला से प्रतिवेदन आने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर अलग से कार्रवाई की जाएगी आगे उन्होंने कहा कि बिना अनुज्ञप्ती के दवा दुकानों में छापामारी का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा।

Author: Mr.M.H. Khan










