ऊँचे भवनों व होटलों में अग्नि सुरक्षा के नियमों का करें पालन-जिला अगिनशमन पदाधिकारी।

बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार:नेशनल बिल्डिग कोड एवं बिहार बिल्डिग उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप ही भवनो व होटलो का निर्माण कराएँ उक्त बातें मनीष कुमार ,जिला समादेष्टा ,गृह रक्षा वाहिनी,सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने जिला पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में मौके पर उपस्थित होटल संचालकों को संबोधित करते हुए कही

आगे उन्होंने अग्नि सुरक्षा उपायों को करने हेतु अग्निशाम सेवा के कर्मियों अग्नि परामर्शी का अपेक्षित सहयोग एवं इनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन सुनिश्चित करें

 

भवन के चारों तरफ छोड़े गए रास्ता को अग्निशमन वाहनों के लिए हमेशा खाली रखे। आगे उन्होंने भवनों तथा व्यावसायिक भयनो के प्रवेश, निकास, सीढ़ियाँ, दरवाजे हाइड्रेन्टस, लिफ्ट सहित मैप प्लान को भवन के दीवाल पर अंकित अरे ताकि अग्निशमन के समय सुरक्षा व बचाव आसानी हो सके।

 

भवन निर्माण में अग्निरोधी उपायों को सुनिश्चित करें ।

 

भवनों में अग्नि वामन एवं उपकरणी को हमेशा चालू हालत में रखे एवं समय-समय पर इसकी जाँच सुनिश्चित करे।

 

भवनों या व्यावसायिक भवनों में रसोई गैस का उपयोग करने के बाद नॉब एवं रेगुलेटर दोनों को बंद रखें

 

क्या न करें?

 

आग लगने पर 101/112 डॉयल करें

 

भवनों के प्रवेश तथा निकास को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध न रखें

 

भवनों के बारो तरफ किसी भी परिस्थिति में हवा में झूलते तार न ले जाएँ इससे अग्निशम कार्य प्रभावित होता है।

 

आग लगने पर 101 डॉयल करें या राज्य नियंत्रण कक्ष को 7485805818 पर सूचित करें

 

भवनों तथा व्यावसायिक भवनों में जलते हुए सिगरेट आदि के टुकड़े यत्र-तत्र न फेंके।

 

भवनों में अनावश्यक रूप से कूड़ा करकट / रही सामानों /ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किसी भी परिस्थिति में न करें उक्त मौके पर जिले के गणेश शंकर विद्यार्थी, अग्निशमन पदाधिकारी समेत कई होटल संचालक समेत विभाग के कर्मी मौजूद रहे।

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