मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 09 लाभुकों के विरुद्ध नीलामवाद दायर

 

 

बेतिया (ब्रजभूषण कुमार) : मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत (09) नौ लाभुकों पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट (PDR) के तहत निलामवाद दायर किया गया है। सभी लाभुक बिहार सरकार के उद्योग विभाग से ऋण लिये हैं, किन्तु उनके द्वारा स्थल पर इकाई कार्यरत नहीं किया गया है और न ही स्थल पर मशीन पाया गया है।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, रोहित राज ने बताया कि लाभुक सुनिल कुमार, पिता- तुलसी राय, ग्राम पो०- लौरिया भरटोली, बगहा-01 को 10 लाख और कृष्ण कुमार यादव, पिता राजदेव यादव, ग्राम- भठहिया, पो०- पतिलार थाना- चौतरवा, बगहा-01/संजीव मधेशिया, पिता- विरेन्द्र मधेशिया ग्राम – थलवापट्टी, प्रखंड मधुबनी / राकेश पासवान, पिता- सुभाष पासवान, ग्राम-पो०- रामपुर, थाना-लौकरिया, बगहा-02/स्वेता कुमारी पति- अनुप नयन, ग्राम- सतवरिया, प्रखंड- लौरिया एवं स्नेहा कुमारी पति- सुरज कुमार गुप्ता, ग्राम-पो०- मधुबनी को 08 लाख तथा सोनम कुमारी पिता- विनोद कुमार गुप्ता, प्रकाशनगर वार्ड नं0- 13 नरकटियागंज को 7.5 लाख एवं ओम प्रकाश बैठा पिता- ईश्वर बैठा, पिपरासी को 04 लाख और बोरिस राकेश, पति- सुखदेव राम, ग्राम- जमुनीया थाना- सिकारपुर प्रखंड- नरकटियागंज को 2.10 हजार ऋण प्रदान किया गया था।

उक्त लाभुकों के द्वारा इकाई को चालू नहीं करने के कारण निलामवाद दायर किया गया है। पूर्व में भी 17 लाभुकों पर निलामवाद दायर किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 26 लाभुकों पर निलामवाद दायर किया जा चुका है।

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