मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया का।
मझौलिया पाक का गड़बड़ झाला।
बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार (ब्रजभूषण कुमार) :_ कान्ति देवी, आशा के कार्यरत रहने के बावजूद भी प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र मझौलिया के द्वारा सभी सरकारी नियमों को अंगुठा दिखाकर दुसरी आशा का बहाली केन्द्र संख्या 307, ग्राम सतभिड़वा, वार्ड न०-11 प्रा०स्वा०केन्द्र मझौलिया, प० चम्पारण, बेतिया, के द्वारा एक लिखित अभ्यावेदन जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प० चम्पारण, बेतिया एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र मझौलिया को संबोधित करते हुये प्रतिलिपि संगठन को उपलब्ध कराया गया है। समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि जिला स्वास्थ्य समिति, प० चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक सं० DHS/727 दिनांक 27.08.2016 के द्वारा इनहें आशा कार्यकर्ता के रूप में चयन किया गया था, इनके क्षेत्र की कुल जन संख्या 900 है, परन्तु दिनांक 12.07.2024 को टीकाकरण के क्रम में ज्ञात हुआ की गलत तरिके से उसी स्थान के लिए एक दुसरी आशा कार्यकर्ता का बहाल किया गया है। उक्त मामले से संबंधित कर्मचारी नेता संतोष प्रसाद ,में सिविल सर्जन से लेकर विभाग के वरीय पदाधिकारी को आवेदन सौंप कर की कार्रवाई की मांग ।
आगे उन्होंने दिए गए पत्र में उल्लेख किया है कि मनोज कुमार, भा०प्र०से०, अपर सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के पत्रांक 956 दिनांक 22.05.2020 के द्वारा बिहार के 29वीं शासी निकाय की बैठक में अनुमोदित पुनरीक्षित आशा एवं आशा फैसिलिटेटर चयन मार्गदर्शिका का नियम-3 (आशा के कार्य क्षेत्र का निर्धारण) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “ग्रामीण क्षेत्र के प्रति 1000 (एक हजार) की जनसंख्या पर 01 (एक) आशा का चयन किया जाना है” जबकि श्रीमति देवी, के क्षेत्र का जनसंख्या 900 है इसके बावजूद सभी नियमों को अंगुठा दिखाकर प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र मझौलिया के द्वारा गलत तरिके से उसी स्थान के लिए एक दुसरी आशा कार्यकर्त्ता का बहाल करना उनके कार्यकलाप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के साथ ही प्रा०स्वा०केन्द्र मझौलिया में अनिमित रूप से आशा कार्यकर्ता बहाली पर रोक लगाने हेतु जार्च कमिटि का गठन किया जाय ताकि जाली एवं फरजी तरिके से किये जा रहे आशा बहाली पर रोक लग सके। साथ ही कृत कार्रवाई से संगठन को अवगत कराने की कृपा किया जाय।