पिछले डेढ़ साल से लगातार महापौर के द्वारा किया गया बिहार नगरपालिका अधिनियम का घोर उल्लंघन:- केशवराज ।

 बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार(ब्रजभूषण कुमार) :_ रूही सिंह वार्ड पार्षद निगम वार्ड नं 25 ने महापौर एवम नगर आयुक्त नगर निगम बेतिया को लिखित शिकायत दी । जिसमें विगत 18 माह से #महापौर की #अध्यक्षता वाली सशक्त स्थायी समिति के द्वारा लिए गए गैर क़ानूनी प्रस्तावों के अनुपालन पर सरकार के नियमो का हवाला देते हुए नियमों के उल्लंघन की बात कही।

श्रीमती ने पत्र के माध्यम से बताया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम सशक्त स्थायी समिति #संशोधन नियमावली 2010 के अंतर्गत इस समिति द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव अनुपालन से पहले बोर्ड के बैठक में रखा जाय ताकि सभी सदस्यों के समक्ष उक्त विषयों पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से पारित किया जा सके

*परन्तु #नगर_निगम_बेतिया की #शसक्त_स्थायी_समिति_तानाशाही और #मनमानी का अड्डा बन चुकी हैं।*

*महापौर के अध्यक्षता वाली ये कमिटी अब तक ऐसे सैकड़ो निर्णय ले चुकी है जो पुरी तरह गैरकानूनी और नगर पालिका अधिनियम के साथ खिलवाड़ है।*

 आये दिन महापौर द्वारा अपने निजी स्वार्थ और निजी द्वेष साधने की नीयत से पार्षदों को #झूठे आरोप में फ़साने के लिए #अपने_पद_की_शक्ति_का_दुरुपयोग करती आ रही हैं।

 पार्षद सिंह के अनुसार मंत्री और विभाग को इस विषय पर लिखित शिकायत दी जाएगी।

ताकि नगर निगम में चल रहे #धांधली #असंवैधानिक कार्यों पर रोक लगाया जा सकें।

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