लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 को लेकर जिलाधिकारी ने किया प्रेस कांफ्रेंस

लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 को लेकर जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेसवार्ता कर जानकारी देते हुए बताया की लोकसाभा चुनाव पश्चिम चंपारण में छठे चरण मे होगी

 

 

बेतिया (ब्रजभूषण कुमार):- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आलोक में लोक सभा आम निर्वाचन-2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। वही निर्वाचन से संबंधित जिला समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी की चुनाव छठे चरण में होगी। जिसके लेकर अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 29.04.2024,नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने की अंतिम 06.05.2024,नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि 07.05.2024, अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 09.05.2024, मतदान की तिथि 25.05.2024, मतगणना की तिथि 04.06.2024 तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिये जाने की तिथि 06.06.2024 को सुनिश्चित की गई है। निर्वाचन संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए नोडल पदाधिकारी तथा कोषांग का गठन किया गया है।पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र वाल्मीकिनगर में अपर समाहर्ता -सह-अपर जिला दण्डाधिकारी तथा पश्चिमी चम्पारण में निर्वाची पदाधिकारी जिलाधिकारी होंगे।

विगत लोक सभा निर्वाचन-2019 में पश्चिमी चम्पारण में पुरुष 59.10, महिला 64.54, तीसरा लिंग 5.38 कुल 62.61प्रतिशत एवं विधान सभा निर्वाचन 2020 में वोटर टर्न आउट पुरुष 57.29, महिला 64.72, तीसरा लिंग 3.05 कुल 60.75 प्रतिशत थे। वही अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 9 विधान सभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र की संख्या 2705 तथा मतदाताओं की संख्या में पुरुष 1421321, महिला 1257097, अन्य 104, सेवा मतदाता 3368, पीडब्लूडी 24313, एवं 85 से ऊपर निर्वाचक 13942 है। वही बेतिया तथा बगहा पुलिस अधीक्षक ने कहा की

लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर कुल 301 सेक्टर पदाधिकारी तथा 54-एफएसटी एवं 28 एसएसटी का गठन किया गया है। शहर में 144 धारा लागु है किसी प्रकार का उपद्रव करने वालो पर तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रशासन की कड़ी नजर है। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। शराब तथा नशीली पदार्थो के कारोबारी तथा माफियाओ पर लगातार छापेमारी की जा रही है। चुनाव सभा हेतु सार्वजनिक मैदान के उपयोग के लिए एकल खिड़की के माध्यम से अधिकृत पदाधिकारी के स्तर से पंजी का अलग से संधारण किया जायेगा एवं “पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जायेगी। इसके लिए तिथि एवं समय निर्धारित रहेगा।

• कोई भी सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी किसी भी राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे। सरकारी वाहनों, सरकारी हेलीकॉप्टरों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल प्रधान मंत्री एवं ऐसे मंत्री जिन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है उन पर यह लागू नहीं होगा। मत प्राप्त करने के लिए संप्रदायिक एवं जातीय भावना के आधार पर अपील नहीं की जायेगी और ना हीं मस्जिद, मंदिर आदि उपासना स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग किया जायेगा। राजनैतिक रैलियों के लिए उसका समय स्थान एवं रूट की पूर्व सूचना देकर इसकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में इस बार अभ्यर्थी को अपने अपराधिक मामलों के बारे में फार्मेट सी-1 में अपने आपराधिक मामलों की व्यापक स्तर पर पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों में प्रत्येक में कम से कम तीन अवसरों पर प्रकाशित करना होगा। साथ ही राजनैतिक दल को अपने द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी के आपराधिक मामलों के बारे में फार्मेट सी-2 में निर्वाचन क्षेत्रवार प्रकाशित करना होगा।

चुनावी कैम्पेन के लिए एवं चुनाव की तिथि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सीमा में ही वाहनों का प्रयोग किया जायेगा। कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र में या मतगणना कक्ष में तबतक प्रवेश नहीं कर सकता है जबतक की वो अभ्यर्थी या मतदाता हो किसी भी प्रकार के प्रलोभन या वित्तीय लाभ मतदाताओं को पहुँचाने का कार्य अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों द्वारा नहीं किया जायेगा।अभ्यर्थी या राजनैतिक दल जाति अथवा साम्प्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील नहीं करेंगे, विभिन्न जाति एवं साम्प्रदायों के मध्य द्वेष या घृणा का वातावरण अपने चुनाव फायदे के लिए नहीं किया जायेगा।

चुनाव कार्यक्रम के लिए किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बिहार मे पूर्ण शराब बंदी पूर्व से ही लागू है। निर्वाचन अवधि में और भी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि आदर्श आचार संहिता का मामला सामने आता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 में सभी मतदान केन्द्रों पर ई.वी.एम. के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जायेगा।

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