भ्रूण हत्या रोकने को जिला प्रशासन सख्त।

 

बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार:__ जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय की उपस्थिति में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में सिविल सर्जन सह नोडल पदाधिकारी पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम 1994 की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति में नामित सदस्यों के साथ बैठक आहूत की गई। इस बैठक में सभी सदस्यों का परिचय कराया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम 1994 को जिला में सख्ती से लागू करें। गर्भधारण पूर्व और प्रसव निदान तकनीक अधिनियम 1994 भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए एक अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में पूर्व लिंग निर्धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे सफल बनाने के लिए जनजागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक प्रयास भी जरूरी है। इसके लिए किये जा सकने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई एवं संबंधित सदस्यों को कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह बैठक नियमित रूप से 2 माह पर की जायेगी जिसमें किये गये संबंधित प्रयासों की समीक्षा की जायेगा।

 

इस बैठक में समिति के अध्यक्ष-सिविल सर्जन सह नोडल पदाधिकारी, श्रीकांत दूबे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ0 पूजा कुमारी, शिशु रोग विशेषज्ञ, डा0 प्रदीप शरण, आइइसी पदाधिकारी, अनन्त कुमार, विधिक विशेषज्ञ आइइसी दिनेश कुमार आदि उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *