विद्यालय अध्यापक के पद पर समायोजित करे सरकार ; शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन की है जरूरत -Darpan24 News
विभागीय परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा देने का किया स्वागत
बेतिया (ब्रजभूषण कुमार) : राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 की खामियों को गिनाते हुए टीईटी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राहुल राज और प्रदेश प्रवक्ता सुनील तिवारी ने बताया कि राज्य के लाखो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए होने वाले विभागीय परीक्षा का समर्थन किया है। जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि नियोजित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल स्वागतयोग्य है । हम सभी शिक्षक विभागीय परीक्षा का समर्थन इस शर्त पर करते है कि हमे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाए ना कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर । शिक्षको की शुरू से यही मांग रही है कि विद्यालय में एक ही संवर्ग के शिक्षक कार्य करे ताकि विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल बना रहे , राज्य के सभी शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक के पद पर ही समायोजित किया जाए प्रस्तावित नियमावली के कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करते हुए शिक्षक नेता उपेंद्र कुमार , रविंद्र सिंह , राजन कुमार यादव , रामप्रवेश गुप्ता , दीपक कुमार , तारिक हुसैन , राजन पटेल , अमितेश कुमार , राजेश्वर प्रसाद आदि ने बताया कि उक्त परीक्षा का आयोजन नियमावली लागू होने के एक माह के अंदर किया जाए लेकिन तीन बार परीक्षा में फेल होने पर सेवामुक्त करने के प्रावधान को हटाया जाए , ये प्रावधान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नही है ।