सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में माइक्रो आब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण

 

 

दरभंगा (ब्यूरो रिपोर्ट): प्रेक्षागृह दरभंगा में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री जोगा राम की उपस्थिति में माइक्रो आब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया।
सामान्य प्रेक्षक महोदय ने सभी माइक्रो आब्जर्वर को उनके कार्यों से अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया से कुछ अलग हटकर हो रही है तो उसी समय आप उनको टोके, मॉक पोल के उपरांत क्लियर करें, ईवीएम के तीनों भाग बीयू, सीयू एवं वीवी पैट को रिप्लेस कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसे बारीकी से आप पढ़ ले तथा मतदान प्रक्रिया में कोई भी समस्या आती है तो नोडल पदाधिकारी एवं हमें भी अवगत करावे।
नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग श्री बालेश्वर प्रसाद द्वारा सभी माइक्रो आब्जर्वर को बताया गया की भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना है।

उन्होंने कहा कि कम से कम 50 मॉक पोल करना है, मॉक पोल के उपरांत क्लोज रिजल्ट क्लियर करना है।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन माइक्रो आब्जर्वर के प्रमुख कर्तव्य हैं जिनमें मतदान प्रारंभ होने के डेढ़ घंटे यानी 05:30 बजे पूर्वाह्न में बूथ पर पहुंचना है।

*मतदान के दिन निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है* जिनमे छदम मतदान (मॉक पोल) की प्रक्रिया,भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति का निरीक्षण,मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच एवं इन्ट्री पास का निरीक्षण,मतदाताओं की उचित पहचान प्रक्रिया का पालन कराना,अब्सेंटी, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं आदि की सूची से पहचान सही तरीके से सुनिश्चित कराना,अमिट स्याही का प्रयोग, मतदाताओं की विवरण यथा-नाम,हस्ताक्षर आदि का मतदाता रजिस्टर(17ए) में संधारण,मतदान की गोपनीयता,मतदान अभिकर्ताओं का शिकायत (यदि कोई हो) आदि शामिल है।
मतदान के दौरान यदि आभास होता है किस कारण से मतदान (पॉल) बाधित हुआ है, तो तुरंत भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक को कम्युनिकेशन प्लान (दूरभाष /मोबाइल आदि) के माध्यम से सूचित करना।

मतदान समाप्ति के पश्चात एनेक्सचर -।। में सामान्य प्रेक्षक को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करना, एनेक्सचर-।। में तैयार प्रतिवेदन संग्रहण केंद्र पर देना सुनिश्चित करना, ताकि रजिस्टर 17ए की  संवीक्षा (यदि आवश्यक हो तो) हेतु चेक लिस्ट का प्रयोग हो सके।
उन्होंने कहा कि माइक्रो आब्जर्वर जिस मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त होंगे, उस मतदान केंद्र भवन के अवस्थित सभी मतदान केन्द्रों पर निगरानी रखेंगे तथा प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

मतदान प्रारंम्भ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना। मॉक पोल प्रक्रिया का निरीक्षण- मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को नोट करना। मॉक पोल के बाद क्लियर बटन दबाया गया या नहीं, पेपर सील, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट VVPAT का नम्बर उपस्थित मतदान अभिकर्ता को नोट कराया गया या नहीं। यह सुनिश्चित करना है कि आयोग के दिशा निर्देशन के अनुरूप निर्वाचकों की उचित प्रकार से पहचान की जा रही है अथवा नहीं, प्रवेश पत्र प्रणाली को लागू किया गया या नहीं। यह देखना है कि किसी दल का एक से अधिक मतदान अभिकर्ता या कोई अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर तो नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह देखना है कि ए.स.डी लिस्ट (अब्सेंटी शिफ्ट डुप्लीकेट वोटर )के निर्वाचकों की पहचान एवं पंजी में प्रविष्टि की प्रक्रिया का उचित प्रकार से पालन हो रहा है।

यह देखना है कि अमिट स्याही द्वारा चिन्हाकित उचित रूप से एवं आयोग द्वारा निर्धारित रीति से किया जा रहा है या नहीं।
रजिस्टर-17 (ए) में उचित प्रकार प्रविष्टि की जा रही है एवं निर्वाचकों के पहचान संबंधित दस्तावेज एपिक आदि का ब्यौरा लिखा जा रहा है या नहीं।

मतदान की गोपनीयता पर नजर रखना और यह देखना की मतदान की गोपनीयता बनाए रखने हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट उचित स्थान पर रखा गया है या नहीं।

मतदान दल के कोई सदस्य वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जा रहे हैं और ना ही किसी निर्वाचकों को किसी प्रकार दिशा निर्देश दे रहे हैं।
मतदान अभिकर्ता के व्यवहार नोट करना एवं मतदान अभिकर्ता एवं राजनीतिक दल के शिकायत को नोट करना। सेक्टर पदाधिकारी के भ्रमण को नोट करना। यह देखना की जिन्हें पोस्टल बैलेट दिया गया है वह पुन: उपस्थित तो नहीं हो गए है।

अगर किसी कारण मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है तो इसकी सूचना सामान्य प्रेक्षक को देना।

*माइक्रो आब्जर्वर के कर्तव्य (मतदान समाप्ति) के उपरांत
विहित प्रपत्र में प्रेक्षक को समर्पित किया जानेवाला प्रतिवेदन तैयार करना।

यह नोट करना कि 17 सी के भाग-1 में मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर लिया गया एवं उनको 17सी की प्रति प्राप्त कराया गया।
अगर मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के बाद पर्ची के द्वारा मतदान कराया तो ऐसे मतदाताओं की संख्या नोट करना एवं मतदान समाप्ति का वास्तविक समय नोट करना।

अपने प्रतिवेदन के साथ ई.वी.एम संग्रह स्थल पर पहुंचाना एवं प्रतिवेदन लिफाफे में सामान्य प्रेक्षक को उपलब्ध कराना। प्रेक्षक की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ना एवं अपना मोबाइल/ दूरभाष चालू रखना,किसी समय प्रेक्षक द्वारा पुनः बुलाया जा सकता है।

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