पश्चिमी चंपारण (ब्रजभूषण कुमार) : लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के निमित मतगणना हेतु आयोजित प्रशिक्षण से अनधिकृत अनुपस्थित रहने के चलते लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के निमित मतगणना हेतु आयोजित प्रशिक्षण दिनांक-19.05.2024 एवं 31.05.2024 में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, जबकि प्रशिक्षण से संबंधित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना आपको पत्र के साथ-साथ SMS के माध्यम से भी प्रेषित की गयी थी। प्रशिक्षण से अनुपस्थिति के संबंध में कार्मिक कोषांग द्वारा दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई संतोष प्रद उत्तर नहीं दिया गया। आपको आवंटित पिन संख्या 0134846 के संदर्भ में प्रशिक्षण हेतु आपको भेजा गया
पत्र भी लेने से इन्कार कर दिया गया। ज्ञातव्य हो कि प्राचार्य, राजकिय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण के कार्यालय आदेश पत्रांक 460 दिनांक 30.05.2024 द्वारा भी संस्थान के सभी कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य परं ससमय उपस्थित हो कर चुनाव सम्बंधित दायित्वों के निर्वहन करने हेतु निदेशित किया गया था।
“निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण पत्र लेने से इन्कार करना, वरीय पदाधिकारी की आदेश की अवहेलना करना तथा जानकारी के बावजूद भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना, निर्वाचन कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए निर्वाचन कार्य में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बाधा पहुँचाने की आपकी मंशा को परिलक्षित करता है। स्पष्टतः निर्वाचन कर्तव्य के प्रति आपकी उपेक्षापूर्ण आचरण, कर्तव्य के प्रति संवेदनहीनता, स्वेच्छाचारिता का द्योतक है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अवहेलना करने, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित पत्र का तामिला नहीं करने एवं जानकारी के बावजूद भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना, निर्वाचन कर्त्तव्य की अवहेलना करने, निर्वाचन कार्य में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बाधा पहुँचाने की मंशा रखने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाय तथा आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाय। 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर समझा जायगा आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।