मुख्य विधि सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा

 

कैदियों को मिलेगी निःशुल्क विधि सहयोग

वंचितों को न्याय की जगी उम्मीद।

 

बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार(ब्रजभूषण कुमार):_ पश्चिम चम्पारण के बेतिया जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा असहाय व निर्धन न्याय से वंचितों को विधि सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्य विधि सुरक्षा सलाहकार (चीफ लिगल एंड डिफेंस कौंसिल) के रूप में अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। वहीं उपमुख्य विधि सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी चीफ लिगल एंड डिफेंस कौंसिल) के लिए अधिवक्ता कौशल कुमार झा और पियुष रंजन वर्मा को और सहायक विधि सुरक्षा सलाहकार (अस्सिटेंट लिगल एंड डिफेंस कौंसिल) के लिए अधिवक्ता अमृता कुमारी एवं रवि रंजन को नियुक्त किया गया है।

 

विदित हो कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार समिति (बालसा) के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिम चम्पारण बेतिया के द्वारा जिला के दर्जनों अधिवक्ताओं का आवेदन प्राप्त किया, जिसमें लगभग 7 अधिवक्ताओं ने साक्षात्कार तत्कालीन प्रभारी जिला जज सह अपर जिला जज प्रथम प्रमोद यादव के नेतृत्व वाली कमेटी को दिया था। जिसमें से अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा सफल अभ्यर्थी के रूप में चयनित होकर मुख्य विधि सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए।

 

जिसको लेकर 10 नवम्बर 2023 को जिला व सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे और सब जज प्रथम अमरेंद्र कुमार राज ने उन्हें नियुक्ति प्रमाणपत्र जारी किया और सभी नव नियुक्त अधिवक्ता टीम को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करने की शुभकामनाएं दीं। वहीं जिला में मुख्य विधि सुरक्षा सलाहकार के गठन के साथ उन तमाम लोगों को न्याय की आस जग गई, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर और विधिक खर्च के कारण न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पातें।

वहीं नवनियुक्त मुख्य विधि सुरक्षा सलाहकार अशोक कुमार शर्मा ने सभी न्यायिक, विधिक प्राधिकार के अधिकारियों और अधिवक्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि जेल में बंद निर्धन कैदियों, न्यायिक मुकदमा से प्रभावित महिलाएं, वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर गरीब व असहाय कोई भी पीड़ित निःशुल्क विधिक सेवा का लाभ अब पूरी तरह से ले सकता है। जिसके लिए वैसे लोग हमेशा परेशान रहते थे, अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी अब इस सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज प्रथम को लाभ लेने के लिए आवेदन देगा और उनके द्वारा आवेदन अनुशंसित किया जाएगा तो उन्हें यह निःशुल्क लाभ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ दिया जाएगा।

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