महिलाओं एवं 18 वर्ष पूरा कर चुके युवाओं के नाम छूटे नहीं, इसका रखें विशेष ध्यान : जिलाधिकारी

 

जिलाधिकारी ने  दिया विशेष कैम्प के प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश,

28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 25 नवंबर एवं 26 नवंबर को निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने, आधार से लिंक करने, नाम विलोपित करने सहित संशोधन, स्थानांतरण एवं ईपिक निर्माण हेतु मतदान केन्द्रों पर लगाया जायेगा विशेष कैम्प,

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन तथा ईवीएम/वीवी पैट के एफएलसी (प्रथम स्तरीय जाँच) हेतु राजनैतिक दलों के साथ हुआ विचार-विमर्श,

 

बेतिया, पश्चिमी चंपारण (ब्रजभूषण कुमार) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन तथा ईवीएम/वीवी पैट के एफएलसी (प्रथम स्तरीय जाँच) हेतु विचार-विमर्श करने हेतु राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2014 का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत दिनांक-27.10.2023 को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि दिनांक-27.10.2023 से 09.12.2023 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। इस दौरान 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 25 नवंबर एवं 26 नवंबर को जिले के सभी बूथों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जाना है। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक-05.01.2024 को किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के पश्चात वाल्मीकिनगर विधानसभा अंतर्गत मतदान केन्द्रों की संख्या 358 है। इसी तरह रामनगर (अ0जा0) विधानसभा अंतर्गत 335, नरकटियागंज विधानसभा अंतर्गत 282, बगहा विधानसभा अंतर्गत 310, लौरिया विधानसभा अंतर्गत 262, नौतन विधानसभा अंतर्गत 287, चनपटिया विधानसभा अंतर्गत 292, बेतिया विधानसभा अंतर्गत 298 एवं सिकटा विधानसभा अंतर्गत 281 मतदान केन्द्रों की संख्या है।

उन्होंने बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार जिल का लिंगानुपात 909 है, जबकि निर्वाचक सूची के अनुसार लिंगानुपात 881 है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए कुल-39297 नये महिलाओं का नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रपत्र-6 में निर्वाचक सूची को आधार से लिंक करने के लिए प्रपत्र-6 (ख) में, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित किये जाने के लिए प्रपत्र-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट में संशोधन, स्थानांतरण एवं ईपिक निर्माण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जिला के सभी मतदान केन्द्र स्तरी पदाधिकारी (बीएलओ) द्वारा गरूड़ा एप के माध्यम से प्ररूप-6, 7 एवं 8 का डिजिटाईजेशन किया जाता है। कोई भी बीएलओ के पास जाकर गरूड़ा एप के माध्यम से निर्वाचक सूची में अपना नाम सम्मिलित करा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट के माध्यम से अपना नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित करा सकते हैं। वोटर हेल्प लाईन मोबाईल एप के माध्यम से घर बैठे ही कोई व्यक्ति निर्वाचक सूची में अपना नाम सम्मिलित/संशोधन/विलोपन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विलोन के लिए वर्तमान में नियम में परिवर्तन किया गया है। फॉर्म ए दोहरी प्रविष्टि, फॉर्म बी स्थानांतरण के लिए स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पते पर नोटिस भेजा जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दिनेश कुमार राय ने कहा कि निर्वाचक सूची में महिलाओं एवं 18 वर्ष उम्र पूरा कर चुके युवाओं का नाम छूटने नहीं पाएं, इसका विशेष ध्यान रखना है। सभी राजनैतिक दल इस हेतु अपने स्तर से भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल मतदान केन्द्र वार बीएलए को नामित करें और उन्हें एक्टिव रखें।

उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बूथ स्तर पर विशेष कैम्प का सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु सभी तैयारियां ससमय पूर्ण कर ली जाय। विशेष कैम्प में बीएलओ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करेंगे।

उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार ने कहा कि निर्वाचक सूची को आधार से लिंक करने के लिए प्रपत्र-6 (ख) निर्धारित है। निर्वाचक सूची को आधार से लिंक कराने के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति की जरूरत होती है। सभी राजनैनिक दल अपने स्तर से मतदाताओं को इस हेतु जागरूक एवं प्रेरित करेंगे ताकि शत-प्रतिशत निर्वाचक सूची आधार से लिंक हो जाय।

ईवीएम/वीवी पैट एफएलसी की समीक्षा के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा निर्देश के आलोक में जिले में ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच दिनांक-03.11.2023 से निर्धारित है। जिले में 3549 बीयू, 3550 सीयू एवं 3999 वीवी पैट उपलब्ध है। उक्त ईवीएम/वीवी पैट के एफएलसी करने हेतु बेतिया प्रखंड परिसर अवस्थित वीवी पैट वेयर हाउस को 03 नवंबर को पूर्वाह्न 09.00 बजे खोला जायेगा, जिसमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

ईवीएम/वीवी पैट का प्रथम स्तरीय जांच मान्यता प्राप्त राजनैनिक दलों की उपस्थिति में किया जायेगा एवं उन्हें भी बटन दबाकर संतुष्ट होने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एफएलसी के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर भेजेंगे। इस दौरान 05 प्रतिशत ईवीएम का मॉक पोल भी कराया जायेगा।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, लालबहादुर राय, एसडीएम, बेतिया, विनोद कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया, शंभु कुमार, निदेशक, डीआरडीए, सुजीत कुमार, जिला नजारत उप समाहर्ता, अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्ता, डॉ0 राजकुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैनिक दलों के जिला अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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प्रधानमंत्री भारत के दरभंगा जिले के सिमरी थाना अंतर्गत शोभन स्थित एम्स शिलान्यास कार्यक्रम में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला अधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।

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