



मामला सेमरबारी परसौनी बालू घाट का।
बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार (ब्रजभूषण कुमार):_बालू घाट की बंदोबस्ती रद् करते हुए उनकी सिक्योरिटी मनी जप्त कर ली गई है ।उक्त बातों की जानकारी डॉ घनश्याम झा, खनन विकास पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चन्द्रमोहन ओझा, ग्राम पोस्ट- यादव छापर,थाना- कुमारबाग
बालूघाट इकाई 03 (सेमरबारी परसौनी बालूघाट) के लोक-सुनवाई हेतु शुल्क, 1.50 लाख रूपये जमा नहीं करने के कारण बन्दोबस्ती रद्द करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई

आगे डॉक्टर जाने बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना का पत्रांक-2154, दिनांक 19.10.2023, पत्रांक-929, पटना, दिनांक 13.05.2024, कार्यालयीय ज्ञापांक-820/खनन, बेतिया, दिनांक 26.10.2023, ज्ञापांक-274/खनन, बेतिया, दिनांक 02.05.2024, पत्रांक-227/ खनन, बेतिया, दिनांक 09.04.2024. पत्रांक-262/खनन, बेतिया, दिनांक 24.04.2024, पत्रांक-283/खनन, बेतिया, दिनांक 03.05.2024, आपका आवेदन, दिनांक 27.04.2024 एवं पत्रांक-319/खनन, बेतिया, दिनांक 18.05.2024
आगे उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के वास्ते लोक सुनवाई हेतु आवेदन शुल्क 1.50 लाख रूपये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना में जमा करने हेतु बार-बार निदेशित किया गया। किन्तु ओझा के द्वारा रूचि नहीं लिया गया।27.04.2024 को जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में एक आवेदन समर्पित किया गया जिसमें उद्धृत है कि वर्तमान में नदी के बाँध से सटकर गंडक नदी का बहाव हो रहा है तथा विभाग द्वारा चयनित सेमरबारी परसौनी घाट का कोई नामो-निशान नहीं है। इस परिस्थिति में बालूघाट के लोक सुनवाई एवं परिचालन का कोई औचित्य नहीं है। इन तथ्यों का जाँच कर, सही पाने पर मेरे द्वारा जमा किया गया प्रतिभूति राशि वापस कराने की कृपा की जाय।उक्त आवेदन के आलोक में खान निरीक्षकों, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से दिनांक-30.04. 2024 को जाँच करायी गयी तथा खान निरीक्षकों के द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में आपके द्वारा समर्पित आवेदन को ऑधोहस्ताक्षरी द्वारा अस्वीकृत किया गया। साथ ही पत्रांक 283/खनन, बेतिया, दिनांक 03.05.2024 द्वारा निदेशित किया गया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सम्पर्क स्थापित कर लोक सुनवाई की तिथि निर्धारित कराने का प्रयास करें। अंततोगत्वा पत्रांक 319/खनन, बेतिया, दिनांक 18.05.2024 के द्वारा लोक-सुनवाई हेतु वांछित राशि जमा करने हेतु अंतिम स्मार पत्र निर्गत किया गया। किन्तु आपके द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।
आगे उन्होंने बताया कि अतएव बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-29 (क) (1) (ड), निविदा दस्तावेज की कंडिका (21) तथा पत्रांक-963/खनन, बेतिया, दिनांक-31.12.2022 के माध्यम से आपके पक्ष में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश में उल्लिखित शर्त के आलोक में बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/Consent to Operate / जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाने या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेने के कारण पूर्व में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश को रद्द करते हुए आपकी जमा राशि जप्त कर ली गई।

