जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीसी-पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

10 एजेंडों पर समिति द्वारा हुई चर्चा

-जिलाधिकारी द्वारा अल्ट्रासाउंड निबंधन एवं नवीकरण को लेकर दिया गया कई आवश्यक दिशा निर्देश

-पीसी-पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत जिले में बिना रजिस्ट्रेशन कार्यरत अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सख्त कार्यवाही का दिया गया निर्देश

-जिले में अबतक 121 अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं रजिस्टर्ड 

-जिलाधिकारी 06 महीने में अल्ट्रासाउंड मशीन बदलने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भी नजर रखने का दिया गया निर्देश

-रेडियोलाजिस्ट द्वारा अधिकतम 02 अल्ट्रासाउंड सेंटरों किया जा सकता है कार्य  

 

पूर्णिया (ब्रजभूषण कुमार) :_जिलाधिकारी श्री कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में स्वास्थ्य विभाग के पीसी-पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सलाहकार समिति द्वारा कुल 10 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में सिविल सर्जन, डीपीएम और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित मौजूद थे।

 

बिना रजिस्ट्रेशन या समयावधि समाप्ति के उपरान्त बिना नवीकरण कराये हुए अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश :

 

पीसी-पीएनडीटी एक्ट अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिले में 121 अल्ट्रासाउंड सेंटर कार्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीकृत किया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर जिसका पंजीकरण फेल हो गया है और बिना रिन्यूअल (नवीकरण) अल्ट्रासाउंड सेंटर कार्य कर रहा है उसे चिन्हित करते हुए उसपर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिले में 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के नए निबंधन और 16 पुराने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रिन्यूवल (नवीकरण) हेतु प्राप्त आवेदनों के किये गए निबंधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ बैठक में 03 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रिन्यूवल और 01 नए अल्ट्रासाउंड केंद्र के निबंधन हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ जिला सलाहकार समिति द्वारा जिले में कार्यरत 05 बंद किये गए अल्ट्रासाउंड सेंटरों की घटनोत्तर स्वीकृति एवं 02 अन्य बंद किये गए सेंटरों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। 06 महीने में अल्ट्रासाउंड मशीन बदलने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भी नजर रखने का निर्णय लिया गया की कहीं किसी गलत मंशा से तो वे इतनी जल्दी मशीन को बदल नहीं रहे है। उस पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया गया है कि सेंटरों द्वारा किस परिस्थिति में रखने वाले मशीनों को छः महीने के बाद ही बदलने की जरूरत हो गई है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि जो अल्ट्रासाउंड सेंटर मशीन को बदलता है। उस मशीन बनाने वाली कंपनी से पत्राचार कर सुनिश्चित करें कि पुराने अल्ट्रासाउंड मशीन को संबंधित संस्था द्वारा स्वयं ही खरीदना सुनिश्चित किया जाए। जिससे कि उस मशीन का उपयोग गलत व्यवहार के लिए नहीं किया जा सके। जिला पदाधिकारी द्वारा पुराने मशीनों को कंपनी द्वारा वापस खरीदने की स्थिति को सत्यापित करने का निदेश डीपीएम जिला स्वास्थ्य समिति पूर्णिया को दिया गया ।

 

अधिकतम 02 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्य करेंगे रेडियोलॉजिस्ट :

 

आयोजित बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जिस रेडियोलॉजिस्ट द्वारा कार्य किया जाता है उनके द्वारा अधिकतम 02 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कार्यरत सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों का डेटा बेस तैयार किया जाए। जिसमें इस बात का उल्लेख सुनिश्चित हो कि संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पहला रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, उसका रिन्यूवल (नवीकरण)कब हुआ है और उसका अगला रिन्यूवल कब होगा।

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