




जिलाधिकारी ने ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन में ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 एवं विभागीय दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश,
नियोजन की कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने का दिया निर्देश,

बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार (ब्राजभूषण कुमार) : जिले के वैसे ग्राम कचहरी जहां न्यायमित्र के पद रिक्त हैं, वहां रिक्त पदों पर ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 के अंतर्गत नियोजन किया जाना है। पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, दिनेश कुमार राय के निर्देश के आलोक में जिला पंचायत कार्यालय द्वारा ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों के विरूद्ध नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।
जिलाधिकारी द्वारा ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन में ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 एवं विभागीय दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए नियोजन की कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करें। निर्धारित समय सीमा में अगर किसी स्तर पर विलंब होता है तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी आरक्षण कोटि के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
उन्होंने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियोजन प्रक्रिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपेक्षित सहयोग करें। जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य संसाधनों का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बेबी कुमारी ने बताया कि ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलान आवेदन प्राप्त किये जाने की अवधि दिनांक-01.02.2025 से 15.02.2025 तक निर्धारित है। 16.02.2025 से 28.02.2025 तक आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी एवं काउंसलिंग होगी। मेधा अंकों के आधार पर पैनल तैयार किये जाने की अवधि 01.03.2025 से 08.03.2025 है। 10.03.2025 से 15.03.2025 तक तैयार पैनल पर नियोजिन समिति द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने बताया कि दिनांक-16.03.2025 से 31.03.2025 तक अनुमोदित पैनल को जिला पदाधिकारी के कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम कचहरी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आपत्ति प्राप्त किया जायेगा। दिनांक-01.04.2025 से 07.04.2025 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा। दिनांक-08.04.2025 से 22.04.2025 तक स्वच्छ पैनल को नियोजन समिति के अनुमोदन के उपरांत जिला पदाधिकारी के कार्यालय, जिला परिषद के कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम कचहरी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इसके पश्चात दिनांक-24.04.2025 से 30.04.2025 तक नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

