कोचिंग संस्थान को विद्यालय अवधि पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे के बीच संचालित नहीं करें संचालक : जिलाधिकारी- Darpan24 News
विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं कोचिंग संचालक
बेतिया, पश्चिमी चंपारण (ब्रजभूषण कुमार) : जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय ने कहा कि शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिये गये दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन जिले में किया जाना है।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी कोचिंग संचालक अपने कोचिंग संस्थान को विद्यालय अवधि अर्थात पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे के बीच संचालित नहीं करेंगे। कोचिंग संचालक विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं। जिलाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों को निर्देशित कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि वार्षिक इंटरमीडिएट/माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम नहीं हो, इस हेतु आवश्यक है कि सभी कोचिग संस्थान के संचालक विद्यालय समयावधि में कोचिंग का संचालन नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में टीचिंग फैकल्टी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखें, जो किसी सरकारी अथवा गैरसरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हो। कोचिंग संस्थानों के संचालन में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी/पदाधिकारी को रखा गया है, तो इसकी सूचना अविलंब कार्यकारी विभाग को उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उक्त दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण तथा समीक्षा करेंगे।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रजनीकांत प्रवीण, एसडीएम, बेतिया सदर, विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, सुजीत कुमार सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।