कदाचारमुक्त सम्पन्न करायी जायेगी अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा- Darpan24 News
24 एवं 25 अगस्त को दो पालियों में जिला मुख्यालय अवस्थित 21 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी परीक्षा।
बेतिया , पश्चिमी चंपारण (ब्रजभूषण कुमार) : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक-24.08.2023 एवं 25.08.2023 को दो पालियों (प्रथम पाली 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न तक एवं द्वितीय पाली 03.30 बजे अपराह्न से 05.30 बजे अपराह्न तक) में सम्पन्न करायी जायेगी। इस हेतु जिला मुख्यालय में कुल-21 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या-37756 है।
दिनांक-24.08.2023 को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन (वर्ग-1 से 5 तक के महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए) तथा द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन (वर्ग-1 से 5 तक के महिला अभ्यर्थियों के लिए) आयोजित किये जायेंगे। इसी तरह दिनांक-25.08.203 को प्रथम पाली में भाषा (अर्हता) (महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए) तथा द्वितीय पाली में भाषा (अर्हता) (सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए) आयोजित किये जायेंगे।
अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उदेश्य से आज समाहरणालय सभाकक्ष में अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। इस बैठक में प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, प्रेक्षक, जोनल-सह-गश्तीदल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, केन्द्राधीक्षक आदि उपस्थित रहे।
अपर समाहर्ता ने कहा कि अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराना है। परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में प्रतिनियुक्त सभी प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करेंगे। कदाचारमुक्त परीक्षा के संचालन में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि छोटी सी भी चूक नहीं होने पाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वाच (सामान्य/स्मार्ट) आदि जैसी इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री भी ले जाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार को सचेत किया जायेगा कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक साम्रगी ले जाने की अनुमति नहीं है। कदाचार करते पाये जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी पांच वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जायेगा तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा।
उन्होंने निर्देश दिया कि केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के ढ़ाई घंटे पूर्व से यथा-07.30 बजे पूर्वाह्न से उम्मीदवारों की सघन तलाशी के साथ प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के ई-एडमिट कार्ड पर छपे क्यूआर/बार कोड की स्कैनिंग करते हुए फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटे पहले अर्थात 09.00 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। इसी तरह द्वितीय पाली में भी परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटे पहले अर्थात 02.30 बजे अपराह्न के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि द्वितीय पाली में महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा होने के कारण तलाशी के लिए अलग कक्ष अथवा घेरायुक्त स्थल की व्यवस्था की जाय।
अपर समाहर्ता ने कहा कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर भी लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि क्यूआर/बार कोड स्कैनिंग, बायोमेट्रिक जांच, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी सर्विलांस आदि को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों पर अबाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखनी है। अगर आवश्यकता हो तो जेनरेटर सेट से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसके साथ ही उम्मीदवारों के बैठक की व्यवस्था, परीक्षा की सूचिता बनाये रखने के लिए मोबाईल जैमर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्वच्छ जल, पर्याप्त रौशनी सहित अन्य व्यवस्थाएं ससमय कर ली जाय।
उन्होंने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर सभी परीक्षा केन्द्र पर 500 गज के व्यासार्द्ध में द0प्र0सं0 की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन समाहरणालय अवस्थित जिला नियंत्रण कक्ष में सुबह से शाम तक के लिए अच्छी हालत में एक एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति चिकित्सक दल, पारा मेडिकल स्टॉफ, आवश्यक दवा/उपकरण एवं जीवन रक्षक दवा के साथ सुनिश्चित करेंगे। अग्निशाम पदाधिकारी अग्निशाम वाहन की प्रतिनियुक्ति सभी साजो सामान के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिलास्तर पर दिनांक-24.08.2023 एवं 25.08.2023 को प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक समाहरणालय भवन के दूरभाष संख्या-06254-246144 पर जिला नियंत्रण कक्ष फंक्शनल रहेगा।