आज से बिना जमाबंदी वाली जमीन के निबंधन पर लगी रोक।

अवर निबंधन कार्यालय निबंधन कार्यालय पर लगा सुचना।

लौरिया,पश्चिमी चंपारण

 

(आशीष संवादाता):_19 से अधिक लोगों ने कटाये लगभग।10 लाख रुपये से अधिक के चालान,निबंधन रुकने से बढ़ी परेशानी।उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जमीन खरीदने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।जिसके नाम पर जमाबंदी नहीं होगा वैसे भूमि का निबंधन बंद हो गया है।

लौरिया में निबंधन पदाधिकारी को जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मेल पर आया। निबंधन कार्यालय लौरिया में उसके बाद सुचना पट्ट पर नोटिस चिपका दिया गया।

निबंधन कार्यालय लौरिया के रवि शेखर सिंह शमशाद आलम निशा खातून संत सिंह घोधा यादव मेघा पाल बसंत यादव धनंजय सहित दो दर्जन लोग बगैर निबंधन के कार्यालय से वापस घर लौट गए।

उल्लेखनीय है की 10 अक्तूबर 2018 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर निबंधन पदाधिकारी को अचल संपत्ति को बिक्री/दान के लिए निबंधन करने से नामंजूर करने का अधिकार प्रदान किया था।10 अक्टूबर 2019 को बिहार सरकार के इस नियम के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी।

याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन पर अंतिम रोक लगाते हुए यह निर्देश दिया था कि जितने भी संपत्ति हस्तानांतरित होंगे, वह रिट याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेंगे।अब एक मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा नियमों में संशोधन सही है।

किसी विक्रेता के नाम पर जमाबंदी है तो उनके भूमि का निबंधन का कार्य हो रहा है।अवरनिबंधन पदाधिकारी केशव राज ने कहा विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं हैं,उनके भूमि क निबंधन नही किया जा रहा है। विभाग और कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है।

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